Thursday, 2 April 2020

अप्रैल का गल्ला डकारने वाले कोटेदार के विरुद्ध 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज हाट खास का मामला, दुकान में नहीं मिला अनाज

बांसी कोरेना वायरस के बढ़ते  प्रभाव को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने कोटे का वितरण निर्बाध रूप से संचालित करने का जो आदेश दिया था उस पर मनबढ कोटेदारों की कार्यप्रणाली भारी पड़ रही है।
 ग्राम पंचायत हाटाखाँस विकास खंड बांसी तहसील बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के कोटेदार के खिलाफ सूचना पर पहुंचे अधिकारियों को कोई खाद्यान्न उपलब्ध नहीं मिला । जिनके संबंध में उप जिला अधिकारी महोदय द्वारा पूर्ति निरीक्षक विकास खंड बांसी को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया प्राप्त निर्देश के अनुपालन में पूर्ति निरीक्षक तत्काल उक्त उचित दर विक्रेता की दुकान पर पहुंच कर प्रकरण की जांच की गई । मौके पर विक्रेता उपस्थित नहीं मिले परन्तु दुकान खुली पाई गई तथा मौके पर उचित दर विक्रेता के पुत्र कमला नाथ पांडे उम्र लगभग 25 वर्ष द्वारा दिखाए गए स्टाक रजिस्टर में जबरदस्त फाल्ट मिला है और गोदाम के खाना तलाशी में खाद्यान्न नहीं मिला । उचित दर विक्रेता की  के पुत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए स्टाक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि उचित दर विक्रेता द्वारा माह अप्रैल 2020 हेतु पूरा उठान कर लिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता के स्टाक रजिस्टर में दिनांक 203 2020 को खाद्यान्न उठान का अंकन हाटाखाँस केंद्र द्वारा किया गया है परंतु उठान के बाद कोई भी आदमी वितरण की प्रविष्ट अंकित नहीं है उल्लेखनीय है कि माह अप्रैल 2020 हेतु खाद्यान्न के वितरण की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल 2020 से खाद्यान्न का वितरण किए जाने का प्रावधान है।  उचित दर विक्रेता के पुत्र द्वारा माह अप्रैल 2020 का खाद्यान वितरण कर दिए जाने का बयान पूर्णता सत्य एवं नियम विरुद्ध मिला। इसके साथ ही ग्राम प्रधान शिव प्रकाश पुत्र प्रसाद ग्राम पंचायत हाटाखाँस द्वारा विक्रेता और खाद्यान्न ना होने तथा प्रकरण की जांच किए जाने की पुष्टि भी किया है ।नीतू  सिसवा द्वारा हस्तलिखित बयान भी दिया गया है, जिस पर वरिष्ठ सदस्य सुनील यादव पुत्र वासुदेव ग्राम पंचायत हाटाखाँस के हस्ताक्षर हैं जांच के दौरान मौके पर उपस्थित अंतोदय योजना की श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी गोपाल कार्ड संख्या 12384 2017 सतीश के प्रति तथा श्रीमती सुभावती पत्नी जगराम कार्ड संख्या 12384 2017 706 के पुत्र रिंकू द्वारा एक समान रूप से बयान दिया गया कि उचित दर विक्रेता द्वारा माह मार्च वितरण किया गया है परंतु माह अप्रैल 2020 का खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ है राशन कार्डो पर माह अप्रैल 20 20 के खाद्यान्न वितरण का अंकन भी नहीं पाया गया इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि उचित दर विक्रेता द्वारा अप्रैल 2020 में खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है  जो गंभीर अनियमितता एवं कालाबाजारी की श्रेणी में आता है जांच के दौरान मौके पर उपस्थित पात्र गृहस्थी योजना के उपभोक्ता श्रीमती सुनीता पत्नी भवनाथ सहित लगभग एक दर्जन कार्ड धारक और इनके परिजनों द्वारा अलग-अलग एक समान रूप से बयान दिया गया कि उचित दर विक्रेता राधेश्याम पांडे द्वारा माह अप्रैल 2020 में खाद्यान्न वितरण नहीं किया राशन कार्ड के अवलोकन में भी पाया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि उचित दर विक्रेता राधेश्याम पांडे पुत्र गोमती पांडे ग्राम पंचायत हाटाखाँस विकास खंड बांसी तहसील बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के दुकान स्टाफ में माह अप्रैल 2000 का खाद्यान्न उपलब्ध ना होने के संबंध में नामित नोडल अधिकारी द्वारा दी गई सूचना व इनके द्वारा स्टाफ सत्यापन में खाद्यान्न उपलब्ध ना पाया गया अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों परिजनों द्वारा खाद्यान्न प्राप्त ना होने के संबंधी दिए गए बयान ग्राम प्रधान द्वारा दिए गए बयान राशन कार्ड पर माह अप्रैल 2020 में वितरण का अंकन ना पाए जाने पर अनुचित आर्थिक लाभ हेतु कालाबाजारी कर ली गई जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 37 के अंतर्गत दंडनीय अपराध पाया गया और 1955 की धारा3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्ति निरीक्षक बांसी  जय नारायण ने दर्ज करवा दिया ।


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