Saturday, 11 April 2020

शर्त एवं प्रतिबंधों के उलंघन में फंसा कोटेदार,दर्ज हुआ मुकदमा नियम विरुद्ध किया गेहूं चावल का वितरण,जांच में मिला अनियमितता

बांसी। सरकार के शर्तों के अनुसार  खाद्यान्न वितरण करने के आरोप में  कोटेदार के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। मिठवल विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत महुआ के कोटेदार के विरुद्ध रविंद्र नाथ चौरसिया ने उप जिला अधिकारी बांसी शिवमूर्ति सिंह से शिकायत किया था। जिस पर उप जिलाधिकारी मामले को संज्ञान लेते हुए मिठवल पूर्ति निरीक्षक सीपी राव से जांच  कराई थी। पूर्ति निरीक्षक द्वारा उचित दर विक्रेता राधेश्याम पुत्र भरोसे ग्राम पंचायत महुआ द्वारा शिकायत के संबंध में जांच किया गया तथा कोटेदार, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि तथा ग्रामवासियों का बयान लिया। कोटेदार द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारको को प्रति परिवार 20 किलोग्राम खाद्यान्न जिसमे 10 किलो गेहूं व 10 किलो चावल निशुल्क दिया गया है। खाद्यान्न का वितरण ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के निर्देशानुसार किया गया है। प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार पातथाज्ञ ग्राम पंचायत महुआ द्वारा अपने बयान में स्वीकार किया है उनके द्वारा सभी अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति परिवार 20 किलोग्राम खाद्यान्न 10 किलो गेहूं 10 किलो चावल निशुल्क दिलवाया गया है। कार्ड धारकों द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि उन्होंने 20 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त हुआ है ।  अतिरिक्त बिना कार्ड धारकों को भी 20 किलोग्राम खाद्यान्न दिया गया है। जिसे उन लोगों द्वारा स्वीकार किया गया। उचित दर विक्रेता का उक्त कृत्य उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तुओं विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियनम आदेश 2016 अद्यावधि संशोधित तथा अनुबंध पत्र की शर्त एवं प्रतिबंधों के उल्लंघन होने के फलस्वरूप उचित दर विक्रेता राधेश्याम पुत्र भरोसे ग्राम पंचायत महुआ विकास खंड मिठवल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा थाना कोतवाली बांसी में पंजीकृत कार्रवाई की गई है।


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