Tuesday, 12 May 2020

प्रवासी कामगारों के लिए शासन ने जारी किया दिशा-निर्देश

सिद्धार्थनगर । मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र संख्या-589/2020-सीएक्स-3 गृह (गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 10 मई 2020 द्वारा कोरोना वायरस के दृष्टिगत प्रवासी कामगारों के प्रदेश में लौटने पर क्वारेन्टाइन करने से पूर्व प्रत्येक यात्री के आश्रय स्थल में पहुॅचने के पश्चात ही स्क्रीनिंग की जाये। लक्षण रहित प्रवासियों को 21 दिन होम क्वारेन्टाइन में भेजने के पूर्व कुछ लोगो के सैम्पल ले लिये जाए जिन्हें पूल टेस्टिंग के माध्यम से टेस्ट करवाया जाये। होम क्वारेन्टाइन में भेजने से पूर्व खाद्य सामग्री का पैकेट अवश्यक दिया जाए। 
 जनपद में पहुॅचने के पश्चात प्रवासी व्यक्त्यिों के जनपद में स्थापित आश्रय स्थल में आगमन प्रत्येक दशा में सुनिश्चत किया जाये एवं किसी भी दशा में रेलवे स्टेशन से सीधे होम क्वारेन्टाइन में किसी भी प्रवासी को न भेजा जाए। जनपद का आश्रय स्थल जिला स्तर अथवा तहसील स्तर पर हो सकता है किन्तु पुनः इस बात पर बल दिया जाता है कि यदि किसी जनपद में श्रमिक रेलवे स्टेशन से सीधे होम क्वारेन्टाइन भेजे जाते है तो सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करके कार्यवाही की जायेगी। 
आश्रय स्थल में लाने के बाद सभी श्रमिकों को पर्याप्त समय के लिए रखा जाए जिससे उनका विवरण तंींजनचण्पद पर प्राप्त करने हेतु कोई कठिनाई न हो।  जिन कामगारों/श्रमिकों के लिए उनके घरों में होम क्वारेन्टाइन की अपेक्षित एवं पर्याप्त व्यवस्था नही है उन्हें इन्स्टीट्सूशनल क्वारेन्टाइन में ही रखा जाए। आश्रय स्थल पर लाने के बाद होम क्वारेन्टाइन भेजने के लिए स्थानीय स्तर पर वाहनों की व्यवस्था करते हुए होम क्वारेन्टाइन में भेजने के लिए कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।


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