Wednesday, 1 July 2020

किराए के भवन या भूमि पर भी मिलेगी स्कूल की मान्यता

◆ बेसिक शिक्षा विभाग ने मान्यता के नियमों में किया बदलाव


◆ मान्यता का आवेदन शुल्क और सुरक्षित कोष की राशि घटाई


लखनऊ। प्रदेश में अब किराए की जमीन पर भी निजी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए मान्यता मिल सकेगी। मान्यता के आवेदन शुल्क और सुरक्षित कोष की राशि को भी घटाया गया है। अब प्राथमिक स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन शुल्क 10 हजार की जगह 5 हजार और उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए 15 हजार रुपये की जगह 10 हजार रुपये देने होंगे सुरक्षित कोष प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए एक समान 25 हजार रुपये निर्धारित किया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने मंगलवार को स्कूलों की मान्यता के नियमों में बदलाव करते हुए शासनादेश जारी किया है। अब तक निजी भवन होने पर ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की मान्यता दी जाती थी। विभाग का मानना है कि बहुत सी सोसाइटी के पास अपना भवन या भूमि नहीं होने के कारण उन्हें मान्यता मिलने में परेशानी हो रही थी। विभाग ने नए नियमों के तहत सोसाइटी के पास अपना निजी भवन नहीं होने कम से कम 25 वर्ष की लीज पर लिए गए भवन या भूमि पर मान्यता देने का निर्णय किया है। बशर्ते लीज पर ली गई भूमि अविवादित हो और भवन जर्जर नहीं हो।


No comments:

उमेश प्रताप सिंह और रवि अग्रवाल ने पेश की मानवता की मिसाल

सरताज आलम शोहरतगढ़़/सिद्धार्थनगर।           हैदराबाद के दर्शनार्थियों को विदा करते हुए           समाजसेवी उमेश प्रताप सिंह व अन्य लोग। हैदरा...