Tuesday, 13 October 2020

भू-माफिया के विरुद्ध एक और कार्यवाही, 30एकड वन भूमि पर फर्जी नाम निरस्त

एसडीएम डुमरियागंज ने सुसंगत धाराओं मे मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया


डुमरियागंज । तहसील अंतर्गत 30 एकड़ वन विभाग की भूमि पर चढे फर्जी नामों को उप जिलाधिकारी डुमरियागंज न्यायालय द्वारा निरस्त कर पूर्ववत जंगल के खाते में दर्ज करा दिया गया है ।यह फर्जी नाम ग्राम जंगलीपुर तथा ग्राम बनकटी दर्ज था,जिसे निरस्त कर दिया गया है। ग्राम जंगली पुर के पूर्व प्रधान चांद मोहम्मद द्वारा जंगल की जमीन पर लगे पेड़ों को काटने का प्रयास किया जा रहा था ।क्षेत्रीय वन अधिकारी डुमरियागंज द्वारा अवगत कराने पर थाना भवानीगंज को निर्देशित कर रुकवाया गया और जांच में जंगल की जमीन पर चांद मोहम्मद के पुत्र सिराजुद्दीन का नाम फर्जी रूप से पाया गया।जंगल की जमीन से पेड़ काटने तथा फर्जी इंद्राज कर जंगल की जमीन अपने नाम करने का दोषी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज करने हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी को निर्देशित किया गया ।क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 अंतर्गत चांद मोहम्मद सिराजुद्दीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है । थानाध्यक्ष भवानीगंज को निर्देशित किया गया है कि सिराजुद्दीन पुत्र चांद मोहम्मद और चांद मोहम्मद के विरुद्ध गुंडा गैंगस्टर आदि अधिनियम मे कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रेषित करें। लोगों ने बताया है कि चांद मोहम्मद द्वारा प्रधानी के कार्यकाल में गड़बड़ी कर जंगल की जमीन को अपने नाम करा लिया था। चांद मोहम्मद कई बार प्रधान जंगलीपुर रह चुके हैं। पूर्व ग्राम प्रधान चांद मोहम्मद और उनके पुत्र सिराजुद्दीन के विरुद्ध एंटी भू माफिया अंतर्गत कठोर कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है।क्षेत्रीय वन अधिकारी डुमरियागंज को निर्देशित किया गया है कि क्षेत्रीय कानूनगो और लेखपाल की टीम नायब तहसीलदार डुमरियागंज की अध्यक्षता में बनाई गई है ताकि वन भूमि का सीमांकन किया जा सके ।वन भूमि का सीमांकन अपने समक्ष करा कर बोर्ड और पिलर लगवाना सुनिश्चित करें।


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