Tuesday, 24 November 2020

नियम विरुद्ध कराए गए ताल के विनिमय पर काजी जलील अब्बासी इंटर कालेज प्रबंधक को जारी हुआ नोटिस

सडीएम कोर्ट डुमरियागंज ने नामित राजस्व अधिवक्ता के मांग पर लगाई रोक


डुमरियागंज। तहसील अंतर्गत पूर्व सांसद मरहूम काजी जलाल अब्बासी के वंशजों द्वारा काजी जलाल अब्बासी इंटर कॉलेज ग्राम पंचायत बयारा ताल की सुरक्षित भूमि पर विद्यालय बनाया गया था।ताल का विनिमय अंतर्गत धारा 161 में कराया गया था । इसके बाद विनिमय की गई भूमि भी गांव सभा को नहीं सौंपी है बल्कि लोगों के घर बने हुए हैं।नियमानुसार ताल की सुरक्षित भूमि का विनिमय भी नहीं हो सकता है ।जिस आदेश को उप जिलाधिकारी डुमरियागंज न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया तथा सुनवाई हेतु काजी जलाल अब्बासी इंटर कॉलेज के प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया है।इस विद्यालय द्वारा संकाय वृद्धि हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा मांगा गया था ,जांच में ताल की भूमि पाई गई और अनापत्ति पर रोक लगाने की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गई है सरकार की ओर से नामित राजस्व अधिवक्ता ने ताल के विनिमय पर रोक लगाने का प्रार्थना पत्र दिया गया जिसे स्वीकार कर विद्यालय को नोटिस जारी की गई।


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