Tuesday, 3 November 2020

रोड रोलर समेत दर्जनों उपकरण अब 15 वर्ष बाद होंगे निष्प्रयोज्य


सिद्धार्थ नगर । पीडब्ल्यूडी में रोड रोलर समेत सभी मशीनरी वाहनों की आयुसीमा बढ़ाकर पुन: 15 साल कर दी गई है। इससे बस्ती मंडल के तकरीबन एक हजार ठेकेदारों को बड़ी राहत मिली है। इसके पूर्व शासन ने सभी मशीनरी वाहनों की आयुसीमा महज पांच साल के लिए निर्धारित किया था। काम में गुणवत्ता व तकनीकी मूल्यांकन में समानता न होने पर पीडब्ल्यूडी मुख्यालय ने 16 अक्तूबर 2020 को फरमान जारी कर सभी मशीनरी वाहनों की आयुसीमा 15 से घटाकर पांच साल निर्धारित कर दी थी, जबकि आरटीओ दफ्तर में सभी वाहनों की आयुसीमा 15 साल निर्धारित की जाती है। इस आदेश से ठेकेदारों में हड़कंप मच गया था। 30 से 50 लाख रुपये खर्च कर रोड रोलर का इंतजाम होता है और इससे कहीं ज्यादा व्यय अन्य मशीनरी संसाधनों की खरीद में हो जाता है। इतने कम समय में मशीनरी का कर्ज चुका पाना ठेकेदारों के बस में नहीं था। ठेकेदारों के माध्यम से ये बातें उच्च स्तरीय अधिकारियों से होते हुए शासन तक पहुंचीं तो पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागध्यक्ष राजपाल सिंह ने 31 अक्तूबर 2020 को गाइडलाइन में बदलाव करने के निर्देश दिए। बड़ी राहत देते हुए रोड रोलर, मिक्सऑल, टिपर ट्रक, तार ब्वायलर, ट्रैक्टर-ट्रॉली, वेट मिक्स प्लांट, फ्रंट इंड लोडर, स्मूथ ह्वील रोलर, बिटुमिन स्प्रेयर, एयर कंप्रेसर, हॉट मिक्स प्लांट व अन्य मशीनरी वाहनों की आयुसीमा अधिकतम 15 साल कर दी है। ठेकेदारों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए शासन ने आदेश की समीक्षा करने के उपरांत 15 दिन के अंदर बड़ी राहत देते हुए वाहनों की आयु सीमा पांच साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी है। इससे बस्ती मंडल के करीब एक हजार ठेकेदारों को राहत मिलेगी।


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