रिकेश दूबे सहसम्पादक
सिद्धार्थनगर।माह फरवरी 2018 से से किसानों को समस्त प्रकार के उर्वरक की बिक्री पीओसी मशीन से किया जाने का निर्देश लागू किया गया है।
इस व्यवस्था से किसानों को निर्धारित मूल्य उर्वरक बिक्री होना संभव है और किसानों को पीओसी मशीन से कटी रसीद प्राप्त हो जाता है। उपलब्ध स्टाक की जानकारी भी उपलब्ध हो जाता है। थोक एवं फुटकर बिक्रेता को 72 घंटे के अन्दर के अन्दर उर्वरक डिस्पैच आईडी प्राप्त हो जाता है। डिस्पैच आई डी प्राप्त होते ही पी.ओ.एस मशीन से दुकान मे रखा स्टाक भी जाहिर हो जाता है।इस बारे मे जिला कृषि निदेशक ओपी सिंह ने कहा है कि कुछ फुटकर दुकानदारों द्वारा कृषकों को बिना एकनालेजमेंट किए उर्वरकों की विक्री की जा रही है जो कि उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1995 के प्रस्तर 05 का उलंघन है।जिसके अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम1955 3/7 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों के जांच के समय यदि पीओएस मशीन और स्टाक मे अंतर पाया जाता है तो उपरोक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है।इसके साथ ही कृषक भाइयों से अनुरोध किया गया है कि रसीद जरूर प्राप्त कर लें।
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