राकेश दूबे सहसम्पादक
सिद्धार्थनगर। थाना ढेबरूआ मे विगत 02 अप्रैल को द्वारा 1 अदद रेड सैंड बोआ(दो मुहा) की बरामदगी की गई थी।03 फिट 11 इंच के इस प्रतिबंधित सांप की बरामदगी मे अभियुक्तों सहित प्रतिबंधित बोआ (दो मुंहा) सर्प को वन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा गया ।जिसे प्रभागीय वनाधिकारी आकाशदीप बधावन के निर्देश पर अभियुक्त कृष्ण रक्षा उर्फ डब्लू पुत्र विश्वनाथ आजाद नगर पीपीगंज गोरखपुर, अरविंद कुमार पुत्र श्री राम रिफ्यूजी कॉलोनी मकान नंबर 448 गोरखपुर, विजय कृष्ण पुत्र धु्व नारायण जंगल डुमरी थाना गुलरिया गोरखपुर व मुकुल कुमार पाण्डेय पुत्र प्रभात कुमार अलहदाद पुर थाना राजघाट गोरखपुर के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006 की धारा 9,27,39, 47,51,व आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही करके सीजेएम न्यायालय द्वारा 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है ।प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि रेड सैंड बोआ एक दुर्लभ प्रजाति का जीव है। जिसे लोग अंधविश्वास व दवाओं के प्रयोग हेतु पकड़कर उपयोग करते हैं ।जबकि इसका वास्तविक वैज्ञानिक कारण यह है कि इ स दुर्लभ जीव का भी पर्यावरणीय महत्व है ।।इसका अंधविश्वास व दवाओ के प्रयोग में कहीं कोई स्थान नहीं है।लोगों को ऐसी भ्रांतियों से निजात दिलाने व ऐसे दुर्लभ प्रजातियो के जीवों के संरक्षण हेतु वन विभाग ऐसे गलत कार्यों में लिप्त लोगों पर विधिक कार्यवाही कराने हेतु कृत संकल्पित है। इसके लिए विभागीय कर्मचारियों द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है।उक्त बरामद रेड सेण्ड बोआ को अशफाक उल्ला प्राणी उद्यान गोरखपुर में भेज दिया गया है।
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