10 से 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होगा स्टाम्प शुल्क
सिद्धार्थनगर। 12 जुलाई 2023 उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली- 1997 एवं उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 के नियम -4 (1) व तृतीय संशोधन नियमावली 2015 के अधीन वर्तमान में प्रभावी मूल्यांकन सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कर 01 अगस्त, 2023 से प्रभावी जाना है। सड़क पर स्थित भूखण्डों का मूल्य सम्बन्धित सड़क की चौड़ाई के आधार पर बाजारी दरें व्यवहारिक बनायी जाये एवं चौड़ाई के आधार पर अलग-अलग मूल्य के समतुल्य निर्धारित की जायेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग, लिंक मार्ग, खड़न्जा मार्ग आदि के किनारे स्थित कृषि भूमि की दर निर्धारित करने में नगरीय, अर्द्धनगरीय विकासशील क्षेत्रों के आधार पर दरों को व्यवहारिक बनाया जायेगा। ग्रामों की दरों का यथासम्भव परस्पर समान रखा जाये अर्थात एक तहसील से दूसरी तहसील से मिली हुई सीमा में दरों का निर्धारण करने में असमान्ता न हो, उन्हे व्यवहारिक बनाया जायेगा। नगर पालिका एवं नगर पंचायत के क्षेत्रों में नगर पालिका एवं नगर पंचायत की सीमा से सटे हुये अर्द्धनगरीय एवं विकसित राजस्व ग्रामों का मूल्य निर्धारण व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार करते हुये उन्हें प्रचलित बाजारी मूल्य के समतुल्य बनाया जायेगा। स्टाम्प शुल्क में 10-15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी। उक्त बढ़ी हुई दर सूची दिनांक 01 अगस्त, 2023 से लागू की जायेगी। आप लोग उक्त तिथि से पूर्व रजिस्ट्री करा ले। उक्त आशय की जानकारी सहायक महानिरीक्षक निबन्ध, सिद्धार्थनगर राजेश कुमार सिंह द्वारा दिया गया है।
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