सरताज आलम
खुनुवां/सिद्वार्थनगर।
खुनुवां बार्डर में नियमों और कानूनों के विपरीत हो रही अवैध प्लॉटिंग।जिले के शोहरतगढ़ थानाक्षेत्र अन्तर्गत खुनुवां चौकी में नियमों और कानूनों के विपरीत हो रही अवैध प्लॉटिंग न केवल प्रशासनिक ढांचे की अनदेखी है, बल्कि जनता के साथ एक गम्भीर धोखा भी है। बिना उचित अनुमति और नियम के किये जा रहे इन प्लॉटों की बिक्री से न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि इससे खरीदारों के हितों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस तरह की अवैध गतिविधियों में निवेश करने वाले लोगों को भविष्य में कानूनी और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन को चाहिए कि इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करें ताकि जनता का विश्वास बना रहें और अवैध प्लॉटिंग जैसी धोखाधड़ी से बचा जा सकें। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि भूमि पर हो रही कमर्शियल प्लॉटिंग एक गम्भीर समस्या है, जो न केवल कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि भूमि उपयोग से जुड़े नियमों का भी उल्लंघन कर रही है। कृषि भूमि पर कमर्शियल प्लॉटिंग से खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगता है, क्योंकि इससे फसलों की उपज कम होती है और कृषि फसलों की उपज कम होती है और कृषि भूमि धीरे-धीरे कम होती जा रही है। इसके अलावा ऐसे प्लॉटों में निवेश करने वाले लोगों को भी कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि भूमि का गलत उपयोग नियमों के खिलाफ है। प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे कृषि भूमि का संरक्षण करें और इस तरह की अवैध प्लॉटिंग को रोकें। साथ ही लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि वे किसी भी प्लॉट में निवेश करने से पहले उसकी कानूनी स्थिति और भूमि के वास्तविक उपयोग की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी धोखाधड़ी का शिकार न बनें। आपको बता दें कि खुनुवां चौकी अन्तर्गत हो रहे प्लाटिंग कुछ वैध तो कुछ अवैध है लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं नियम कानून की अवहेलना अलग विषय हो सकता है। लेकिन भविष्य में खरीदारों को आने वाली अड़चन और कठिनाइयों को खरीदार झेल नहीं पायेंगे। अन्त में होगा यही कि जितने की मुर्गी नहीं उससे ज्यादा मसाला लगना तय हैं। ऐसी स्थित में खरीदारों को भी अतिरिक्त सावधानियां बरतनी चाहिए। उन्हें प्लॉटर से प्लाट खरीदते समय जिले से परमीशन और जमीन के रजिस्टर्ड कागजात को भी देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त लोगों से राय मशवरा भी करना खरीदारों के हित में होगा।
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